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Friday, 28 August 2026

Vidhya Sambal Yojana : 2026 Bikaner Guest Facalty

August 28, 2026 0

 बीकानेर विद्या संबल योजना

  • योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objective of the Scheme)
    • राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या संबल योजना" के प्रथम चरण के तहत पात्र अभ्यर्थियों को पूर्णतः अस्थाई तौर पर "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में लगाया जाना है।
    • इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
  • पद, पात्रता एवं आयु सीमा (Post, Eligibility, and Age Limit)
    • इसके अंतर्गत प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिसकी योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-2021 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
    • इस योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन करने के पात्र हैं।
    • न्यूनतम आयु सीमा संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी तथा सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
    • अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए (भाषा विषयों को छोड़कर) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित होना अनिवार्य है।
  • आवेदन एवं चयन प्रक्रिया (Application and Selection Process)
    • पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय-सारणी के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ (PEEO) को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
    • चयन हेतु कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा; वरीयता सूची न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25% अंकभार को जोड़कर बनाई जाएगी।
    • वरीयता निर्धारण में सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और समान अंक होने पर अधिक आयु वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
  • मानदेय एवं सेवा शर्तें (Honorarium and Terms of Service)
    • प्राध्यापक पद (कक्षा 11 से 12) के लिए प्रति घंटा मानदेय ₹400 निर्धारित है, जिसके तहत अधिकतम मासिक मानदेय ₹30,000 देय होगा।
    • यह नियुक्ति सत्रांत (31 मार्च 2027) तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक ( जो भी पहले हो) के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर होगी।
    • गेस्ट फैकल्टी के रूप में दी गई सेवाएं भविष्य में स्थायी राजकीय सेवा या नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी।
    • कार्य में लापरवाही, दुराचरण, अनियमितता या अनुपस्थिति पाए जाने पर प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए सेवा से विमुक्त किया जा सकता है।
  • परिवेदना निवारण (Grievance Redressal)
    • पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत (परिवेदना) आवेदक को 7 दिनों के भीतर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
    • जिला स्तरीय परिवेदना समिति की अनुशंसा के बाद अंतिम निर्णय संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया जाएगा, जो कि अंतिम होगा
  • महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं समय-सारणी (Important Guidelines and Schedule)
    • वर्तमान में नगर निकाय चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते यह कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए ही मान्य होगी।
    • पीईईओ स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन 31 अगस्त 2026 को होगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन 1 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक) किए जा सकेंगे।
    • अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन और चयन सूची तैयार करने का कार्य 11 सितंबर 2026 (सायं 06:00 बजे तक) किया जाएगा।

  • 1 सितम्बर से 9 सितम्बर तक ऑफलाइन आवेदन होंगे

    आधिकारिक नोटिफिकेशन यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें  
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    Wednesday, 26 August 2026

    राजस्थान विद्या संबल योजना 2026: गेस्ट फैकल्टी भर्ती के आवेदन निरस्त, नया आदेश कब आएगा?

    August 26, 2026 0

    राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 में बड़ा उलटफेर: कई जिलों में आदेश निरस्त, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

    Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: राजस्थान में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना 2026-27 को लेकर 25 अगस्त के बाद स्थिति अचानक बदल गई है। कई जिलों में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन और चयन प्रक्रिया से संबंधित आदेश जारी होने के कुछ ही समय बाद उन्हें निरस्त या आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया।

    इस घटनाक्रम के बाद योजना के तहत आवेदन करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है।

    विद्या संबल योजना 2026-27 को लेकर कई जिलों में पहले जारी आदेश निरस्त किए गए हैं।

     

    पहले जारी हुए थे गेस्ट फैकल्टी के आदेश

    शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2026-27 में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने के संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी 10 जून 2026 को सत्र 2026-27 के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने संबंधी दिशा-निर्देश दर्ज हैं।

    इसके बाद 25 अगस्त 2026 को अलग-अलग जिलों में आवेदन प्रक्रिया और रिक्त पदों से संबंधित दिशा-निर्देश सामने आने लगे। कई जिलों में अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और समय-सारणी बताई गई थी।

    लेकिन इसी बीच कुछ जिलों में पूर्व में जारी आदेश वापस ले लिए गए।

    धौलपुर, अजमेर और नागौर में आदेश निरस्त

    25 अगस्त को धौलपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश में 24 अगस्त को जारी पूर्व आदेश को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

    धौलपुर के आदेश में कहा गया है कि योजना के तहत चयन प्रक्रिया एवं आगे की कार्रवाई के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश और समय-सारणी अलग से जारी की जाएगी।

    अजमेर में भी 25 अगस्त को जारी आदेश के माध्यम से पहले जारी आदेश को आगामी आदेश तक निरस्त किया गया।

    वहीं नागौर जिले में भी 24 अगस्त को जारी विद्या संबल योजना से संबंधित आदेश को आगामी आदेश तक निरस्त किए जाने का आदेश सामने आया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पीईईओ को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

    जोधपुर में भी प्रक्रिया पर रोक

    जोधपुर में भी विद्या संबल योजना से संबंधित जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत किए जाने की जानकारी सामने आई है।

    जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि विद्या संबल योजना कार्यक्रम के लिए जारी आदेश को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत किया जाता है। नई तिथियों की सूचना बाद में दिए जाने की बात कही गई है।

    इस आदेश के तहत फिलहाल किसी भी स्तर पर आगे की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

    क्या पूरे राजस्थान में विद्या संबल योजना रद्द हो गई?

    अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा।

    उपलब्ध दस्तावेजों और सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि कुछ जिलों में जारी प्रक्रिया को निरस्त या आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जबकि अन्य जिलों में विद्या संबल योजना के आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने की जानकारी भी सामने आई है।

    25 अगस्त को पाली, सलूम्बर, सीकर, कोटा, सिरोही और अन्य जिलों के लिए भी योजना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी होने की सूचनाएं सामने आई थीं।

    इसलिए फिलहाल इसे पूरे राजस्थान में योजना की समाप्ति के रूप में देखना उचित नहीं है। अभ्यर्थियों को अपने जिले के नवीनतम आधिकारिक आदेश को ही आधार मानना चाहिए।

    कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

    विद्या संबल योजना के कुछ जिलों में आदेश निरस्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से सरकार पर सवाल उठाए गए हैं।

    राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर युवाओं को स्थायी रोजगार के बजाय गेस्ट फैकल्टी जैसी अस्थायी व्यवस्था में लगाने का आरोप लगाया।

    उन्होंने विद्या संबल योजना को लेकर शिक्षा विभाग पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए सरकार से स्थायी सरकारी भर्ती की मांग की।

    जूली ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद युवाओं को नियमित भर्ती देने के बजाय गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था की ओर ले जाया जा रहा है।

    डोटासरा ने नागौर के आदेश को युवाओं की जीत बताया

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर में विद्या संबल योजना का आदेश निरस्त होने को युवाओं के हक और उनकी आवाज की जीत बताया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नियमित भर्तियों के बजाय विद्या संबल जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है।

    डोटासरा ने सरकार से प्रदेश में खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग भी की।

    हालांकि ये दोनों नेताओं के राजनीतिक बयान हैं। इनके आरोपों को सरकारी रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

    अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी बात

    विद्या संबल योजना के लिए आवेदन करने वाले या आवेदन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

    अगर आपके जिले में पहले जारी किया गया आदेश निरस्त या आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, तो पुराने आदेश में दी गई तारीख के आधार पर आवेदन जमा करने के लिए जल्दबाजी न करें।

    नई प्रक्रिया में आवेदन की तारीख, आवेदन जमा करने का स्थान, रिक्त पदों की संख्या और चयन प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी हो सकते हैं।

    क्या अब नई तारीख जारी होगी?

    धौलपुर के आदेश में स्पष्ट रूप से नवीन दिशा-निर्देश एवं समय-सारणी अलग से जारी किए जाने की बात कही गई है। जोधपुर के आदेश में भी नई तिथियों की सूचना बाद में देने की बात कही गई है।

    इसलिए अभ्यर्थियों को फिलहाल नए जिला स्तरीय आदेश का इंतजार करना चाहिए।

    विद्या संबल योजना 2026: आगे क्या होगा?

    फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन जिलों में आदेश निरस्त हुए हैं, वहां शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया किस तरह जारी करता है।

    संभावना है कि नए दिशा-निर्देशों में आवेदन की तारीख और चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि अभी तक उपलब्ध आदेशों के आधार पर नई तारीखों को लेकर कोई एक समान राज्यव्यापी कार्यक्रम सामने नहीं आया है।

    इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी नई तारीख को आधिकारिक आदेश के बिना अंतिम न मानें।

    निष्कर्ष

    राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 को लेकर 25 अगस्त के घटनाक्रम ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद संबंधित आदेशों को निरस्त या आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

    दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने और स्थायी भर्ती के बजाय अस्थायी व्यवस्था लागू करने के आरोप लगाए हैं।

    फिलहाल पूरे राजस्थान में विद्या संबल योजना रद्द होने की बात कहना जल्दबाजी होगी। अभ्यर्थियों को अपने जिले के नए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।

    जैसे ही शिक्षा विभाग या संबंधित जिला कार्यालय की ओर से नई आवेदन तिथि, रिक्त पदों की सूची या चयन प्रक्रिया से संबंधित नया आदेश जारी होगा, उसकी जानकारी इस खबर में अपडेट की जाएगी।

    महत्वपूर्ण लिंक/जानकारी

    • विद्या संबल योजना 2026-27 के जिला-वार आदेश संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय से देखें।

    • आवेदन करने से पहले अपने जिले का नवीनतम आदेश जरूर जांचें।

    • पुराने निरस्त आदेश में दी गई तारीखों को अंतिम न मानें।

    FAQs

    क्या राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 रद्द हो गई है?
    नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ जिलों में पहले जारी आदेश निरस्त या आगामी आदेश तक स्थगित किए गए हैं। पूरे राजस्थान के लिए योजना रद्द होने की पुष्टि नहीं है।

    नागौर में विद्या संबल योजना का क्या हुआ?
    नागौर में 24 अगस्त को जारी संबंधित आदेश को आगामी आदेश तक निरस्त किया गया है।

    जोधपुर में विद्या संबल योजना का क्या हुआ?
    जोधपुर में भी पहले जारी प्रक्रिया संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत किया गया है और नई तिथियों की सूचना बाद में देने की बात कही गई है।

    क्या धौलपुर में आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी?
    25 अगस्त के आदेश के अनुसार पहले जारी आदेश को निरस्त किया गया है। आगे की प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश और समय-सारणी अलग से जारी की जाएगी।

    क्या नई आवेदन तारीख आएगी?
    जिन जिलों के आदेश निरस्त हुए हैं, वहां नए दिशा-निर्देश के साथ नई तारीख जारी होने की संभावना है। अंतिम तारीख संबंधित आधिकारिक आदेश से ही मानी जाएगी।

    क्या कांग्रेस नेताओं के आरोप सरकारी तथ्य हैं?
    नहीं। टीका राम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणियां राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। उन्हें उसी रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

    अंतिम अपडेट: 26 अगस्त 2026

     

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