बीकानेर विद्या संबल योजना
- राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या संबल योजना" के प्रथम चरण के तहत पात्र अभ्यर्थियों को पूर्णतः अस्थाई तौर पर "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में लगाया जाना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
- इसके अंतर्गत प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिसकी योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-2021 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- इस योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- न्यूनतम आयु सीमा संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी तथा सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए (भाषा विषयों को छोड़कर) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित होना अनिवार्य है।
- पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय-सारणी के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ (PEEO) को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
- चयन हेतु कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा; वरीयता सूची न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25% अंकभार को जोड़कर बनाई जाएगी।
- वरीयता निर्धारण में सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और समान अंक होने पर अधिक आयु वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
- प्राध्यापक पद (कक्षा 11 से 12) के लिए प्रति घंटा मानदेय ₹400 निर्धारित है, जिसके तहत अधिकतम मासिक मानदेय ₹30,000 देय होगा।
- यह नियुक्ति सत्रांत (31 मार्च 2027) तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक ( जो भी पहले हो) के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर होगी।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में दी गई सेवाएं भविष्य में स्थायी राजकीय सेवा या नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी।
- कार्य में लापरवाही, दुराचरण, अनियमितता या अनुपस्थिति पाए जाने पर प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए सेवा से विमुक्त किया जा सकता है।
- पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत (परिवेदना) आवेदक को 7 दिनों के भीतर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- जिला स्तरीय परिवेदना समिति की अनुशंसा के बाद अंतिम निर्णय संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया जाएगा, जो कि अंतिम होगा
- वर्तमान में नगर निकाय चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते यह कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए ही मान्य होगी।
- पीईईओ स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन 31 अगस्त 2026 को होगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन 1 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक) किए जा सकेंगे।
- अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन और चयन सूची तैयार करने का कार्य 11 सितंबर 2026 (सायं 06:00 बजे तक) किया जाएगा।
1 सितम्बर से 9 सितम्बर तक ऑफलाइन आवेदन होंगे
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