राजस्थान चुनाव में वोट डालने के लिए कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य हैं? जानिए पूरी लिस्ट
राजस्थान में आगामी नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मतदान के दिन मतदाता को अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID) प्रस्तुत करना होता है। लेकिन अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य निर्धारित पहचान दस्तावेजों का उपयोग भी किया जा सकता है।
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के लिए स्वीकार किए जाने वाले वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों की सूची बताई गई है।
राजस्थान चुनाव में वोट डालने के लिए ये पहचान पत्र मान्य होंगे
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा निम्न दस्तावेजों में से निर्धारित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान साबित की जा सकती है।
1. आधार कार्ड
मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकता है।
2. मनरेगा कार्ड
मनरेगा (MGNREGA) कार्ड भी मान्य पहचान दस्तावेजों की सूची में शामिल है।
3. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
यदि आपके पास बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक है, तो इसका उपयोग भी पहचान के लिए किया जा सकता है।
4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड को भी सूची में शामिल किया गया है।
5. ड्राइविंग लाइसेंस
मतदाता अपनी पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत कर सकता है।
6. पैन कार्ड
PAN Card भी स्वीकार्य फोटो पहचान दस्तावेजों में शामिल है।
7. भारतीय पासपोर्ट
भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) भी मतदान के समय पहचान साबित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज भी निर्धारित पहचान दस्तावेजों की सूची में शामिल है।
9. सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का फोटो पहचान पत्र
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र भी मान्य दस्तावेजों में शामिल है।
10. सांसद एवं विधायक का सरकारी पहचान पत्र
सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र भी इस सूची में शामिल किया गया है।
11. UDID कार्ड
Unique Disability ID (UDID) Card भी मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल है। यह कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
क्या सिर्फ Voter ID से ही वोट डाल सकते हैं?
नहीं। यदि मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश में बताए गए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से स्वीकार्य दस्तावेज के माध्यम से पहचान साबित की जा सकती है।
इसलिए मतदान के दिन घर से निकलने से पहले अपना Voter ID या ऊपर दिए गए मान्य पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ रखना जरूरी है।
परिवार के सदस्यों की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण बात
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवार के मुखिया को जारी उपयुक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र अथवा निर्धारित पहचान दस्तावेज के आधार पर, उसके साथ उपस्थित अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि परिवार के सदस्य अपनी पहचान साबित कर सकें।
हालांकि मतदान के समय किसी भी परेशानी से बचने के लिए प्रत्येक मतदाता के पास अपना उपलब्ध पहचान दस्तावेज रखना सबसे बेहतर रहेगा।
मतदान से पहले इन बातों का रखें ध्यान
मतदान केंद्र पर जाने से पहले मतदाता इन बातों का विशेष ध्यान रखें
अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें।
अपने मतदान केंद्र की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें।
Voter ID अथवा आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज साथ रखें।
पहचान दस्तावेज में फोटो और व्यक्तिगत जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।
मतदान के दिन निर्धारित समय से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करें।
केवल सोशल मीडिया पर वायरल किसी सूची पर निर्भर न रहें; चुनाव से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।
राजस्थान चुनाव में मान्य पहचान पत्रों की पूरी सूची
| क्रम | पहचान दस्तावेज |
|---|---|
| 1 | आधार कार्ड |
| 2 | मनरेगा कार्ड |
| 3 | बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक |
| 4 | स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड |
| 5 | ड्राइविंग लाइसेंस |
| 6 | पैन कार्ड |
| 7 | भारतीय पासपोर्ट |
| 8 | फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज |
| 9 | केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटो ID |
| 10 | सांसद/विधायक का सरकारी पहचान पत्र |
| 11 | UDID कार्ड |
जरूरी सूचना
यह जानकारी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी 19 जनवरी 2026 के आदेश के आधार पर तैयार की गई है। आदेश नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदाताओं की पहचान से संबंधित है।
नोट: चुनाव कार्यक्रम या मतदान की तारीख घोषित होने के बाद किसी नए निर्देश/संशोधन की स्थिति में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम आदेश को ही अंतिम माना जाना चाहिए।
निष्कर्ष
अगर आप राजस्थान में होने वाले नगरपालिका या पंचायतीराज चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, तो मतदान के दिन अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज जरूर साथ लेकर जाएं। Voter ID उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड सहित कई अन्य निर्धारित पहचान दस्तावेजों का विकल्प दिया गया है।
इस जानकारी को अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं के साथ भी साझा करें, ताकि मतदान के दिन किसी को पहचान दस्तावेज को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े।







